National Pension System 2025: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। इस निवेश योजना में निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सुरक्षित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस पेंशन प्रणाली में समय-समय पर विभिन्न बदलाव भी किए जाते हैं ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की और सुविधा न हो साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस पेंशन प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद और उचित उम्मीदवार को ही संपूर्ण लाभ उपलब्ध कराया जाए।
पेंशन प्रणाली के अंतर्गत देश के कई सारे लोग खाता खुलवा चुके हैं ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं अर्थात ऐसे लोग जो विदेशों में जाकर बस चुके हैं और अब OCI है या PIO कार्ड धारक बन चुके हैं। ऐसे में इन सभी लोगों को भारत में NPS खाता संचालित करने का कोई हक नहीं दिया जाता। अर्थात ऐसे खाता धारक जिन्होंने अब से पहले एNPS में खाता खुलवाया था परंतु अब वह भारत में नहीं रहते और विदेशी नागरिक बन चुके हैं ऐसे नागरिकों को इस खाते को पूरी तरह से बंद करना अनिवार्य है और आज के इस लेख में हम आपको इसी का संपूर्ण विवरण देने वाले हैं।
NPS खाते का संचालन और बदलाव
जैसा कि हमने बताया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा ऐसे खाताधारक जो विदेशी नागरिक बन चुके हैं और भारतीय नागरिकता का त्याग चुके हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इन गाइडलाइंस के अंतर्गत भारतीय नागरिकता त्याग देने वाले नागरिकों को NPS खाते को बंद करना अनिवार्य है। इस खाते को बंद करने के लिए नागरिकों को कुछ विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे जहां हम बताएंगे समय पर खाता बंद करने के नियम और लाभ और इसका संपूर्ण विवरण
NPS खाता बंद करना क्यों अनिवार्य है
बता दे एनपीएस खाता केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही मान्य होता है। अर्थात ऐसे लोग जो भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं उन्हें इस खाते का लाभ नहीं दिया जाता। यदि भारतीय नागरिकता त्यागने के बाद भी व्यक्ति इस खाते को संचालित कर रहा है तो यह नियम के विरुद्ध है जिसके अंतर्गत समय पड़ने पर जरूरी कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसे में इस कार्यवाही से बचने के लिए जरूरी है कि नागरिक समय रहते ही अपना पूरा पैसा इस खाते से निकाल लें।
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NPS खाता समय पर बंद करने के लाभ
यदि खाताधारक समय पर खाता बंद कर देते हैं तो वह अपनी पूरी जमा राशि खाते से निकाल सकते हैं। जहां उन्हें निवेश की गई पूरी राशि और रिटर्न भी मिलता है। इस प्रकार की प्रक्रिया समय रहते पूरी करने पर खाताधारक टर्मिनेशन के बाद भी राशि पर अर्जित ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं विदेशों में शिफ्ट हो चुके खाताधारक इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर चाहिए ताकि वे विवाद जुर्माना या कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं।
भारतीय नागरिकता त्याग चुके एनपीएस खाताधारक को क्या करना चाहिए
भारतीय नागरिकता त्यागने के बाद यदि कोई निवासी OCI कार्ड प्राप्त कर विदेश का परमानेंट नागरिक बन चुका है तो उसे जल्द से जल्द PFRDA को सूचना देनी चाहिए और प्वाइंट आफ प्रसेंस या सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को लिखित सूचना प्रदान करनी चाहिए ।
PFRDA जरूरी कदम उठाते हुए ऐसे नागरिकों का खाता बंद कर सके। खाता बंद करने के लिए आवेदक को नहीं केवाईसी डाटा भी अपडेट करना होगा । आवेदन चाहे तो PFRDA को लिखित माध्यम से भी केवाईसी दस्तावेज उपलब्ध करा सकता है अथवा भौतिक रूप से उपस्थित होकर भी है पूरी प्रक्रिया संपन्न कर सकता है।
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NPS खाता किस प्रकार बंद करवाना चाहिए
भारतीय नागरिकता त्यागने के बाद एनपीएस खाता बंद करना अनिवार्य होता है। इसे बंद करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित चरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले आवेदक को विड्रोल फॉर्म ऑफ एग्जिट फ्रॉम एनपीएस ड्यू टू चेंज इन सिटीजनशिप फार्म प्राप्त करना होगा।
इस फॉर्म को आवेदक को सावधानी पूर्वक भरना होगा।
सारे विवरण सावधानीपूर्वक भरने के बाद आवेदक को पासपोर्ट की कॉपी, नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र , नई नागरिकता का प्रमाण पत्र, एनपीएस खाता विवरण इत्यादि सबमिट करना होगा।
इसके बाद आवेदक को यह सारे दस्तावेज उसी ऑफिस में जमा करने होंगे जहां से खाता खुलवाया था।
एक बार PFRDA द्वारा इन दस्तावेजों और फॉर्म की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की होने के बाद आवेदक को NPS सारी राशि बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है और जरूरत पड़ने पर टैक्स नियम अप्लाई किए जाते हैं। इस प्रकार वे सभी NPS खाताधारक जो भारतीय नागरिकता का त्याग कर चुके हैं और अब विदेशों में बस चुके हैं वह जल्द से जल्द अपना NPS पूरा पैसा ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs
2025 तक पेंशन कार्यक्रम क्या होगा?
1 जनवरी 2025 से, संस्था ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की सेवा शुरू की है।.
NPS में राज्य कितना खर्च करता है?
एक नई विंडों में खुलने वाली बाहरी वेबसाइट के तहत, सरकार हर एनपीएस अंश दाता को प्रति वर्ष 1000 रुपए की राशि देगी, जो न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 12000 रुपए का अंश दान करेगा।.
18 से 40 साल के लिए क्या पेंशन योजना है?
योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वाले किसी भी भारतवासी को उपलब्ध है. 60 वर्ष की आयु पर ग्राहकों को 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह और 5000 रुपये प्रति माह की निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी।.
नई पेंशन व्यवस्था कब से प्रभावी होगी?
1 अप्रैल, 2025 से भारत सरकार एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने जा रही है, जो लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।.
पूर्ण पेंशन के लिए कितने वर्ष की सेवा चाहिए?
पेंशन नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्त होने वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी कम से कम दस वर्ष की अर्हक सेवा करने पर पेंशन पाने का हकदार है।.